State Insurance (SI) की प्रथम बार कटौती: महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और प्रक्रिया

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा (SI) कटौती से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नियम और प्रक्रिया जानें। SI प्रीमियम, कटौती की दरें, परिवीक्षाकाल
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राज्य बीमा (SI) की प्रथम बार कटौती: महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और प्रक्रिया

State Insurance (SI)

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के वेतन से राज्य बीमा (SI) कटौती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम और प्रक्रियाएं हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। यह कटौती SI प्रीमियम के रूप में की जाती है, जो कर्मचारी की सुरक्षा और बीमा कवरेज सुनिश्चित करता है।

राज्य बीमा (SI) कटौती दरें (आदेश दिनांक: 13/03/2020)


वेतन सीमा (₹)SI कटौती (₹)
₹ 22,000 तक₹ 800
₹ 22,001 - ₹ 28,500₹ 1,200
₹ 28,501 - ₹ 46,500₹ 2,200
₹ 46,501 - ₹ 72,000₹ 3,000
₹ 72,000 से अधिक₹ 5,000
अधिकतम सीमा₹ 7,000


नोट: यदि राज्य सरकार 2025 में SI कटौती दरों में कोई संशोधन करती है, तो इसे स्वचालित रूप से अपडेट किया जाएगा।

राज्य बीमा (SI) महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और प्रक्रिया

1. SI कटौती में बढ़ोतरी (यदि लागू हो)

यदि वर्ष 2025 के लिए राज्य सरकार SI कटौती में कोई बढ़ोतरी का आदेश जारी करती है, तो यह स्वतः अपडेट कर दी जाएगी।

2. प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद SI कटौती

  • किसी कर्मचारी का प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद अगला मार्च माह उसकी SI कटौती का प्रारंभिक समय होता है।
  • SI कटौती शुरू करने के लिए कर्मचारी को अपनी SSO-ID से प्रथम घोषणा पत्र (Declaration Form) भरना आवश्यक है।
  • कर्मचारी अपनी इच्छा से स्लैब से एक या दो स्टेप आगे की कटौती भी करवा सकता है और प्रीमियम राशि चयन कर सकता है।

3. SI कटौती में स्वैच्छिक बढ़ोतरी (55 वर्ष से कम आयु वालों के लिए)

  • प्रत्येक 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 55 वर्ष से कम होती है, वे स्लैब से एक या दो स्टेप अधिक SI कटौती करवा सकते हैं।
  • इसके लिए उन्हें SSO-ID से Further Contract (अधिक घोषणा पत्र) भरना होगा।

4. 55 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों की SI कटौती

  • जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनके लिए SI की वर्तमान कटौती यथावत बनी रहेगी
  • SI द्वारा रिस्क कवर प्रदान नहीं किया जाता, इसलिए कटौती बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता।

5. DDO लॉगिन से सर्विस डिटेल्स की जांच आवश्यक

SI कटौती से पहले DDO लॉगिन से निम्नलिखित जानकारियां अपडेट और सत्यापित करना आवश्यक है:

  • कर्मचारी की सर्विस डिटेल्स
  • बेसिक वेतन
  • नॉमिनी डिटेल्स

यदि कर्मचारी की ID पिछले ऑफिस में दर्ज है, तो DDO को Role Switch कर वर्तमान DDO के पास ID ट्रांसफर करनी होगी।

6. SI कटौती में कमी नहीं की जा सकती

एक बार शुरू हुई SI कटौती को किसी भी कारण से कम नहीं किया जा सकता।

7. प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद स्थायीकरण आदेश न होने की स्थिति में

यदि प्रोबेशन पूरा हो चुका है, लेकिन स्थायीकरण आदेश और वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो:

  • स्थायीकरण के बाद वेतन निर्धारण होगा।
  • उसी समय मार्च महीने में एरियर से SI की प्रथम कटौती की जाएगी
  • प्रथम SI घोषणा पत्र उसी समय भरा जाएगा।

8. 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों की SI कटौती

  • जिनका वेतन 5वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है, उनकी SI कटौती यथावत जारी रहेगी।
  • 7वें वेतनमान में फिक्सेशन के बाद एरियर बनने पर SI कटौती स्लैब के अनुसार समायोजित की जाएगी।

9. वेतन वृद्धि से SI कटौती बढ़ोतरी (जुलाई/जनवरी में लागू)

  • यदि जुलाई या जनवरी में वेतन वृद्धि लगती है और SI कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ती है, तो:
  • बढ़ी हुई कटौती अगले मार्च से लागू होगी।
  • इसके लिए अतिरिक्त घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है
  • SI कटौती स्वतः अपडेट हो जाएगी।

State Insurance

महत्वपूर्ण नोट्स

  1. मार्च वेतन बिल बनने से पहले IFMS 3.0 पोर्टल पर SI की कटौती Add/Edit करें।
  2. 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच स्थायीकरण पाने वाले कर्मचारियों को अपनी SSO ID से SIPF New पोर्टल पर प्रथम घोषणा पत्र ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य है।
  3. यदि किसी कर्मचारी की SI कटौती राशि IFMS 3.0 पर DDO लॉगिन से Add नहीं हो रही है, तो संबंधित ट्रेजरी से कटौती Add करवाई जा सकती है। ट्रेजरी में इसके लिए विकल्प उपलब्ध है।

निष्कर्ष

राज्य बीमा (SI) कटौती से जुड़ी यह प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। SI कटौती में किसी भी अपडेट को ध्यान में रखते हुए, समय पर आवश्यक घोषणा पत्र भरना और DDO लॉगिन से जानकारी सत्यापित करवाना अनिवार्य है। इससे भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सकता है और बीमा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

सैलरी एरियर से राज्य बीमा (SI) की प्रथम कटौती करने बाबत आदेश ✍️👇

                          राजस्थान सरकार 
                    वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

Note: यदि नियुक्ति प्राधिकारी या आहरण एवं संवितरण अधिकारी मार्च माह के वेतन बिल पर यह प्रमाणित कर दे कि किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी या पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारी के स्थायी होने की कोई संभावना नहीं है तो उसे आगामी फरवरी माह के अंत तक नियम 8 के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी।

तदनुसार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.3.2006 एवम् बीमा नियम 8 के प्रावधानानुसार दिनांक 20.1.2006 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि के पश्चात् आने वाले मार्च माह के वेतन से बीमा कटौती किया जाना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ.4 (72) एफडी/राजस्व/94 दिनांक 10.09. 1998 के द्वारा भी निम्न व्यवस्था दी गई है:

"समय पर वेतन का आहरण संबंधित डीडीओ के कर्तव्यों का हिस्सा है। इस मामले में संबंधित कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं है। इसी प्रकार की आकस्मिकता कर्मचारी के राज्य बीमा के संबंध में भी उत्पन्न होती है और उस मामले में प्रीमियम की देरी से वसूली को नियत तिथि पर वसूला गया माना जाता है।"

अतः यदि किसी कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर वेतन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब होता है, और मार्च माह के वेतन से बीमा कटौती डयू हो गयी है, तो निर्धारित समय पर उक्त वेतन आहरित नहीं करने की स्थिति में मार्च माह के वेतन ऐरियर से बीमा कटौती की जावेगी, चाहे उक्त एरियर कितने ही विलम्ब से आहरित क्यों नहीं किया जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विलम्ब के कारण मार्च माह के वेतन ऐरियर से बीमा कटौती बिना ब्याज के की जावेगी।



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