Casual Leave और Special Casual Leave के नियम | राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी जानकारी
Updated: जून 2025 | By: Rj Gurjar
राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मिलने वाली छुट्टियों में आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL) और विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave - SCL) महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह पोस्ट आपको बताएगी कि इन छुट्टियों के लिए क्या नियम हैं, कौन पात्र है और किस प्रकार इनका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, Child Care Leave (CCL), GPF Money Withdrawal, State Insurance, RGHS Scheme, और IFMS Login से संबंधित जानकारी के लिंक भी इस लेख में दिए गए हैं।
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL) क्या है?
स्थायी रूप से कार्यरत सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन की आकस्मिक अवकाश मिलती है।
मुख्य विशेषताएँ:
- एक बार में अधिकतम 10 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।
- यदि CL के आगे/पीछे कोई रविवार या सरकारी अवकाश आता है, तो वह CL में नहीं गिना जाएगा।
- बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय छोड़ना अनुमन्य नहीं होता।
- आधे दिन की छुट्टी भी ली जा सकती है।
- शिक्षकों के लिए CL की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होती है।
- मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए यह गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है।
- नए कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से 15 CL देय हैं। यदि वर्ष अधूरा है, तो प्रति माह 1.25 CL मिलती है।
- अधिक छुट्टी होने पर अवैतनिक अवकाश (Leave Without Pay) स्वीकृत किया जाएगा।
CL के लिए नियम व शर्तें
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 122(ए) के अनुसार, परिवीक्षाधीन कर्मचारी कोई अन्य अर्जित अवकाश नहीं ले सकते।
- CL लेने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है (अपवाद की स्थिति छोड़कर)।
- विदेश यात्रा के लिए CL लेने के इच्छुक कर्मचारी को कम-से-कम 3 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा।
- लगातार 3 दिन तक 10 मिनट लेट होने पर 1 CL काटी जाएगी।
- सेवानिवृत्ति के समीपवर्ती महीनों में CL इस प्रकार देय होगी:
- 3 माह या कम सेवा शेष हो – 5 दिन
- 3-6 माह सेवा शेष – 10 दिन
- 6 माह से अधिक सेवा शेष – 15 दिन
- ट्रांसफर पर बची छुट्टियां समाप्त मानी जाती हैं।
CL Register:
हर कर्मचारी विशेषकर शिक्षकों को अपनी CL का रजिस्टर रखना अनिवार्य है।
Special Casual Leave (SCL) विशेष आकस्मिक अवकाश
कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाता है जिसे Special Casual Leave कहते हैं।
प्रकार व पात्रता:
- नसबंदी:
- पुरुष कर्मचारियों को 6 दिन
- महिला कर्मचारियों को 14 दिन
- पत्नी की नसबंदी पर पुरुष को 7 दिन
- निषेध अवकाश: संक्रामक रोग की स्थिति में – 21 दिन
- शैक्षणिक अवकाश:
- मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ, सेमिनार, बोर्ड मीटिंग आदि के लिए – 10 दिन प्रति वर्ष
- खेलकूद अवकाश:
- राज्य/स्थानीय स्तर – 10 दिन
- राष्ट्रीय स्तर – 30 दिन प्रति वर्ष
निष्कर्ष (Conclusion)
Casual Leave और Special Casual Leave, सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सुविधाएं हैं जिनका सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
यदि आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपको इन छुट्टियों के साथ-साथ CCL नियम, GPF Withdrawal प्रक्रिया, State Insurance सुविधा, RGHS Health Scheme और IFMS Portal के बारे में भी जानकारी अवश्य रखनी चाहिए।
Download the Casual Leave related orders
| Order Description | Download Link |
| Director’s Objection on CL count dated 18.01.2019 | |
| Order of the Director regarding CL calculation dated 22.05.2019 | Click Here |
| Order of the Director regarding CL calculation dated 04.09.2019 | Click Here |
| Order of the Director regarding CL calculation dated 18.09.2019 | Click Here |
Note
स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) (सीएल) के हकदार हैं। कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 दिन की सीएल ले सकता है।
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