📍 Child Care Leave (CCL) और Half Pay Leave के नियम | राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम
राजस्थान सरकार महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) और अन्य विशेष अवकाश प्रदान करती है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए स्टेट इंश्योरेंस योजना (SI), GPF से पैसे निकालने के नियम, और RGHS योजना जैसी सेवाएं भी लागू हैं।
राजस्थान सरकार महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) और अन्य प्रकार के विशेष अवकाश प्रदान करती है। इस लेख में हम CCL, Half Pay Leave और Leave Not Due जैसे अवकाशों की शर्तों, नियमों और प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे।
🧒 चाइल्ड केयर लीव (CCL) क्या है?
Child Care Leave (CCL) महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) तक प्रदान की जाती है। यह अवकाश बच्चों की परीक्षा, बीमारी, देखभाल आदि कारणों से लिया जा सकता है।
✅ CCL के लिए पात्रता
- महिला कर्मचारी के दो जीवित बच्चे होने चाहिए
- बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए
- अगर बच्चा विकलांग है (40% या अधिक), तो आयु सीमा 22 वर्ष तक बढ़ जाती है
📋 CCL से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें
- इस अवकाश के दौरान कर्मचारी को पूरा वेतन मिलेगा
- एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार यह अवकाश दिया जा सकता है
- CCL को अन्य अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है
- अवकाश के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है
- Probation काल में यह अवकाश सामान्यतः मान्य नहीं है
- अवकाश लेने के लिए प्रारूप में आवेदन जरूरी है
- यदि बच्चा विदेश में है, तो वहाँ के शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सक से प्रमाण पत्र देना होगा
📚 Half Pay Leave (HPL) और Commuted Leave के नियम
Half Pay Leave (अर्ध वेतन अवकाश) एक वर्ष में कर्मचारी को 20 दिन तक मिलती है। यह अवकाश व्यक्तिगत कारणों या चिकित्सा स्थिति में लिया जा सकता है।
Commuted Leave से जुड़े नियम:
- Half Pay Leave को Commuted Leave में बदला जा सकता है
- सेवा काल में अधिकतम 480 दिन तक Commuted Leave ली जा सकती है
- बिना मेडिकल प्रमाण पत्र के अधिकतम 180 दिन तक की छुट्टी ली जा सकती है
- यदि खाते में HPL नहीं है, तो अन्य अवकाश का उपयोग किया जा सकता है
🧾 Leave Not Due (बकाया अवकाश) क्या होता है?
जब कर्मचारी के खाते में कोई अवकाश नहीं होता, तब Leave Not Due स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ:
- यह अवकाश सामान्यतः मेडिकल प्रमाण पत्र पर आधारित होता है
- इसका उपयोग भविष्य में अर्जित होने वाले Half Pay Leave के बदले किया जाता है
- सेवा के दौरान अधिकतम 360 दिन, और एक बार में अधिकतम 90 दिन तक यह अवकाश दिया जा सकता है
- अगर कर्मचारी बिना ड्यूटी पर लौटे सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवानिवृत्त होता है, तो अवकाश वेतन की वसूली की जाती है
- मृत्यु या अस्वस्थता से सेवानिवृत्ति की स्थिति में वसूली नहीं की जाती
🔚 निष्कर्ष
राजस्थान सरकार महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से विशेष छुट्टियाँ जैसे CCL, HPL और Leave Not Due प्रदान करती है। इन अवकाशों की जानकारी हर सरकारी कर्मचारी को होनी चाहिए, ताकि वे ज़रूरत पड़ने पर इनका सही उपयोग कर सकें।
इस अवकाश के अलावा, कर्मचारियों के लिए IFMS पोर्टल में लॉगिन कैसे करें इसकी भी जानकारी होना जरूरी है, जिससे Pay Slip, GPF स्टेटमेंट आदि सुविधाओं का लाभ लिया जा सके।
