🏠 राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नियम
प्रकाशित: 26 जून 2025| लेखक: Rj Gurjar
🔍 क्या है मकान किराया भत्ता (HRA) और इसे पाने के नियम?
राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को किराए के मकान में रहने पर निर्धारित दरों पर House Rent Allowance (HRA) देती है। यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो नियमानुसार पात्र हैं और निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।
✅ HRA प्राप्त करने के मुख्य नियम
- कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि वह किराए के मकान में रह रहा है और उसका भुगतान कर रहा है।
- यदि कर्मचारी स्वयं या परिवार के स्वामित्व वाले मकान में रहता है तो उसे गृहकर व रख-रखाव खर्च का प्रमाण देना होगा।
- पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और एक ही स्थान पर हों, तो दोनों को HRA देय होगा।
- HRA मकान में रहने की तिथि से मिलेगा, पर आवेदन 1 माह के अंदर करना अनिवार्य है।
- यदि कर्मचारी का निजी मकान नियुक्ति स्थान पर है लेकिन वह किराए के मकान में रह रहा है, तो किराए के अनुसार HRA मिलेगा।
- स्थायी वर्कचार्ज कर्मचारियों को 1 सितम्बर 2008 से HRA देय है।
- राजस्थान से बाहर पदस्थापन पर यदि सरकारी आवास नहीं मिला, तो केंद्र या संबंधित राज्य के लाभकारी नियम लागू होंगे।
🧾 विशेष परिस्थितियों में HRA का निर्धारण
| स्थिति | विवरण |
|---|---|
| अवकाश (≤120 दिन) | पूर्व दर पर HRA देय |
| प्रसूति अवकाश | 180 दिन तक HRA मिलेगा |
| गंभीर बीमारियाँ (टीबी, कैंसर, मानसिक रोग) | 240 दिन तक HRA देय |
| अस्थायी स्थानांतरण (≤4 माह) | पूर्व स्थान की दरों पर HRA मिलेगा |
| प्रशिक्षण/कार्यग्रहण काल | पहले स्थान की दर पर HRA |
| निलंबन अवधि | निलंबन से पहले की दरें लागू |
| मुख्यालय लोकहित में बदले | नए स्थान की दरें लागू |
| स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण | नए स्थान की दरें लागू नहीं होंगी |
📝 HRA आवेदन प्रक्रिया
कर्मचारी द्वारा:
- प्रथम बार HRA लेने के लिए निर्धारित प्रारूप 'ख' में प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
- स्थिति में परिवर्तन होने पर नया प्रमाण पत्र देना होगा।
DDO द्वारा:
- जनवरी और जुलाई के वेतन बिलों में "राजकीय आवास अनुपलब्धता" का उल्लेख अनिवार्य है।
📥 डाउनलोड करें:
💸 विभिन्न वेतनमानों के अनुसार HRA दरें
📌 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (1 अक्टूबर 2017 से लागू)
| शहर श्रेणी | दर (Pay Matrix पर) | शहर |
|---|---|---|
| Y | 16% | जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर |
| Z | 8% | अन्य सभी नगर, कस्बे और गांव |
📝 DA 25% से अधिक होने पर: Y – 18%, Z – 9%
📝 DA 50% से अधिक होने पर: Y – 20%, Z – 10%
📜 आदेश: एफ.6(4)वित्त(नियम)/2017/30.10.17
📌 2008 से लागू HRA दरें
| श्रेणी | दर | शहर |
|---|---|---|
| Y | 20% | जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर |
| Z | 10% | बाकी सभी क्षेत्र |
📌 2005 से 2008 तक की दरें
| श्रेणी | दर | शहर |
|---|---|---|
| A | 15% | जयपुर |
| B2 | 15% | जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर |
| C | 7.5% | 40+ कस्बे (उदयपुर, भरतपुर, सीकर आदि) |
| अवर्गीकृत | 5% | सभी अन्य नगर और गांव |
📌 1998 से 2004 तक की दरें
| श्रेणी | दर | शहर |
|---|---|---|
| B1 | 15% | जयपुर (>10 लाख आबादी) |
| B2 | 15% | जोधपुर, कोटा, अजमेर (>5 लाख) |
| C | 7.5% | मुख्य कस्बे और शहर |
| अवर्गीकृत | 5% | छोटे कस्बे और गांव |
🖼 👉 1987 और 1983 वेतनमान HRA चार्ट
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